Farmer's World

Friday, December 25, 2015

मुज़फ्फरनगर के ग्राम सुजडू में किसानो ने किया अधिग्रहित जमीन पर कब्ज़ा ,राकेश टिकैत ने कहा किसानो को नहीं मिला मुवावजा



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Tuesday, September 15, 2015

NDDB’s support to transgenic mustard DMH11 – serious concerns and objection to the same – reg.

To:

1.       The Chairperson
National Dairy Development Board
PB No. 40, Anand - 388 001 (Gujarat).
Fax: +91-2692-260157, 260165
Email: tvb@nddb.coop

2.       The Managing Director
National Dairy Development Board
PB No. 40, Anand - 388 001 (Gujarat).
Fax: +91-2692-260157, 260165
Email: drath@nddb.coop

3.       The Executive Director
National Dairy Development Board
PB No. 40, Anand - 388 001 (Gujarat).
Fax: +91-2692-260157, 260165

Dear Shri T Nandakumar, ShriDilipRath and ShriSangramChaudhary,

Sub: NDDB’s support to transgenic mustard DMH11 – serious concerns and objection to the same – reg.

Greetings! We have looked up to NDDB as a pillar of India’s Food Sovereignty, rural livelihood security and our philosophy of co-operation.In the past, we have joined hands with NDDB when unfair trade rules have threatened the livelihoods of our small farmers and milk producers in India.

We write this letter with great concern that in supporting the transgenic mustard research of Dr Deepak Pental and team in University of Delhi South Campus (UDSC), NDDB is departing from its commitment to promote interests of small farmers and dairy producers, and to bring to Indian consumers healthy and safe food.

The GM mustard research and the rush to commercialise it are riddled with controversy and grave dangers.The UDSC’s GM mustard is based on the same traits as those in the Bayer – Pro-Agro R&D effort on a transgenic GM mustard hybrid that was rejected in 2002; Bayer withdrew its herbicide resistant GMO mustard application at that time.How can the same genetic modification in mustard that failed biosafety in 2002 be considered safe today?

The Government of India’s Department of Science and Technology has revealed that it has no idea where the GM lines in this high profile case come from, and who gave permission for research.  Meanwhile, as you are aware, DrPental has also been accused of plagiarism by a colleague.
We are deeply concerned with the biosafety of GM mustard in the context of India’s rich biodiversity, with India being a Centre of Diversity of BrassicaSp, and the fact that our farms are small.Introducing GMO mustard with sterility-creating genes and herbicide tolerant genes is a recipe for genetic contamination and destruction of our small farm ecology and economy.The transgenes in the GMO mustard include the sterility-inducing barnase. This could “leak” and contaminate our Brassica biodiversity.
When asked about contamination of other (wild) species by the GM mustard, the then Vice Chancellor Dr Deepak Pental admitted in an interview to journalists from Down To Earth magazine that non-transgenic Brassica junceaas well as Brassica rapagrown in eastern India can ‘receive’ these genes (from GM mustard). He also says that “it is wrong to claim that transgenes won’t move to non-transgenic material. If you have a selection over it like a herbicide, then they spread very quickly....GM Brassica juncea can cross with non-GM juncea”.If DrPental knows that contamination is inevitable, he is in effect accepting that in the Indian context, GMO mustard cannot pass the test of safety.The Indian Supreme Court, in the ongoing case on GMO field trials has expressly ordered that the regulators should ensure that no such contamination takes place.

The Supreme Court as well as the Central Information Commission had also ordered several years ago that all Biosafety information should be put in the public domain. This order has been blatantly violated in the GM mustard (DMH11) case, where everything that should be transparent is shrouded by a cloud of secrecy.
Importantly, our concern is also with our food and nutritional security. There is much evidence on the harmful effects of GM foods on our health. Mustard is both an Oilseed crop and a vegetable. Sarsonka Sag is one of the most popular dishes of north India, and is the basis of health and identity here.Contamination and genetic pollution will rob Indians of a major source of safe green leafy vegetables and pure oil.

Meanwhile, the claim that genetic engineering of mustard increases yields is false. Firstly, it is wrong to compare the yield of the GMmustard hybrid with a variety. A valid comparison would be of the GM hybrid with the non-GM hybrid. Secondly, there are non-GM hybrids in the market and for increasing yields through hybridization, hazardous technologies like GM technology are not needed. This is a trait that is being introduced to facilitate the business of seed producers and not meant for farmers. Unlike in the largescale industrial agriculture in the West, in the small farms of India, mustard is frequently grown intercropped with wheat, and the productivity of wheat plus mustard is always higher than the productivity of wheat or mustard alone. There are agronomic practices based on sustainable agro-ecology like System of Mustard Intensification which can be deployed to improve productivity rather than opt for irreversible, uncontrollable and irresponsible options like transgenics.

Further, the UDSC GM mustard is herbicide-resistant and will facilitate the backdoor entry of herbicide tolerant crops into India. The TEC of the Supreme Court has clearly stated that Herbicide tolerant GM crops and GM crops of which we are the Centre of Diversity should not be introduced in India.

Given all the above, we request you to follow the recommendations of independent leading scientists of India in the TEC, and stop supporting this project on scientific grounds of biosafety, to protect our biodiversity and farmers’ livelihoods and to uphold consumer right to safe food and food of their choice.

This GM mustard is unneeded, unwanted and unsafe. We look forward to receiving a confirmation that you will not be promoting the commercialization of GM mustard hybrid DMH11. Since developers of this transgenic mustard, who you have supported, is trying to rush the commercialization, it is urgent for the national interest and public interest, that the people of India receive a clear message from NDDB by the middle of September.

If we fail to hear from you about your withdrawal of support to GMO mustard by 15th September, we will be compelled to call for a boycott of Dhara, as part of the SarsonSatyagraha,to defend the rights of India’s farmers and consumers, beginning with Gandhi’s birth anniversary, 2nd October 2015. The All India Coordination Committee of Farmers Movements has already given a call that NDDB stop supporting GMO mustard.

On behalf of outfits and organisations that represent lakhs of citizens of India, we want to continue to be proud of NDDB and support all the ethical brands it has promoted. Please do not let GMO mustard come in the way of your own legacy, and your being a lighthouse of the cooperative spirit that serves the Indian producers and consumers.We will be happy to come and discuss these issues personally with you.


Sincerely,



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Friday, July 31, 2015

मांग पत्र






मांग पत्र
माननीय,
श्री अखिलेश यादव,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ।
मान्यवर,
  प्रदेश में भाकियू हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करती रही है। प्रदेश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा है। किसान के अत्यधिक परिश्रम के बाद भी उसकों उसकी मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। किसानों पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। जिससे प्रत्येक वर्ष 4 से 6 प्रतिशत के बीच किसान खेती छोडकर किसान से खेतीहर मजदूर बन रहे है। एन0एस0एस0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई दूसरा धंधा मिले तो 50 प्रतिशत किसान खेती छोडने को तैयार है। युवाओं का खेती से मोह भंग हो रहा है। जिसका मुख्य कारण है कि किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मुल्य न मिलना। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 को किसान वर्ष मनाने का जो फैसला लिया है। यह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है। भारतीय किसान यूनियन सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है और सरकार से निम्न आशा करती है। 
1.  उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का लगभग 9000 करोड़ बकाया भुगतान निजी व सहकारी क्षेत्रों के मिलों पर बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र 2014-15 के भुगतान हेतू लगभग 1500 करोड़ रूपयें की राहत विभिन्न रूप से चीनी मिलों को दी गई है, तमाम पैकेज व छूट का लाभ लेने के बावजूद भी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है जिससे किसानों को भरण-पोषण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रह है व किसानों पर कर्ज का भार बढ़ रहा है। किसानों द्वारा आत्महत्याए भी की जा रही है। भाकियू मांग करती है कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अविलम्ब कराया जाये।
2.  गन्ना आयुक्त शासन द्वारा पैराई सत्र 2012-13, 2013-14 का शुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिये जाने वाला ब्याज माफ कर दिया गया है जिससे किसानों में भारी रोष व्यापत है। गन्ना आयुक्त के इस गलत निर्णय को निरस्त कर किसानों को ब्याज का भुगतान कराया जाये। 
3.  उत्तर प्रदेश की गांगनौली, बस्ती, खलीलपुर, बुलन्द शहर, देवरिया की शुगर मिलों को बन्द न किया जाए। 
4.   प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों का मुआवजा दिये जाने हेतु कोई नीति नहीं है। किसानों की फसलों को हुई हानि का मुआवजा दैवी आपदा से दिया जाता है। जिसमें मुआवजे की राशि बेहद कम होती है। कई बार किसानों को 20 से 50 रुपये तक की धनराशि के चैक उपलब्ध कराये जाते है। जिससे मुआवजा राशि उपहास की स्थिति में आ जाती है। इसके लिए एक कमैटी का गठन कर प्रदेश स्तर पर इससे निपटने हेतु नीति बनाई जाए तथा प्रदेश में इस तरह की आपदा से निपटने हेतु एक आकस्मिक निधि भी बनायी जाए। 
5.  उत्तर प्रदेश में आपदा राहत में लेखपालों की मनमानी के चलते बंदरबांट हुई है, अपात्र लोगों को मुआवजे का वितरण कर दिया गया है पात्र लोग इससे अभी भी वंचित है। इन अधिकारियों द्वारा 100-50 रूपये जारी कर सरकार की गरिमा को भी क्षति पहुँचायी है। जनपदों की मांग के अनुसार आपदा राहत की राशि अविलम्ब जारी करते हुए मुआवजा वितरण की जांच सक्षम ऐजेंसी से कराई जायें।
6़.  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान के संकर बीजो की बुवाई पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन संकर धान की खरीदारी क्रय केन्द्रों पर नहीं की जाती है जिससे किसानों को अपना धान सस्ते मूल्य पर बेचनें को मजबूर होना पड़ता है। प्रदेश में धान खरीद हेतू पूर्व में उचित व्यवस्था की जाये। 
7.  प्रदेश में खरीफ की फसल में बीज पर दिये जाने वाले अनुदान को सीधे किसानों के खाते में भेजकर कम्पनी बीज विक्रेताओं के बीच अनुदान की बंदरबाट पर रोक लगी है और इससे अधिक किसान लाभान्वित हुए है। इसे रबी की फसल में भी लागू किया जाए।  
8.  प्रदेश में स्थित ब्लाॅको का एक बड़ा हिस्सा डार्क जोन की श्रेणी में आने के कारण किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे है। जिससे किसानों का कृषि कार्य करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कर किसानों को कनेक्शन दिये जाने का उपाय अविलम्ब किये जाए।
9.  सामान्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निजी नलकूप के कनेक्शन का सामान अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए। सभी निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण निशुल्क कराया जाये।
9़.  ग्रामीणों क्षेत्रों में 9 घंटे दिन तथा 9 घंटे रात्रि में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
10.  मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल 2015 किसान विरोधी है, भूमि अधिग्रहण बिल के मौजूदा स्वरूप पर भारत सरकार का समर्थन न किया जाये।
11. पिछले 10 वर्षो से बुन्देलखण्ड के किसान सूखा व असमय बारिश की मार झेल रहे है। जिससे किसानों पर कर्ज का बडा भार हो गया है। आये दिन बुन्देलखण्ड में किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। बुन्देलखण्ड में किसानों का उत्पीडन चरम सीमा पर है। बुन्देलखण्ड की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार पर दबाव बनाकर किसानों के निजी व सरकारी सभी कर्ज पूर्णतः माफ किये जाए। 
12.  लघु सिंचाई योजना में निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे बोरिंग, गहरे बोरिंग में अंशदान बढ़ाकर डेढ लाख रुपये प्रति बोरिंग किया जाए तथा उर्जीकरण का पैसा भी बढ़ाया जाए।
13.  प्रदेश में सिंचाई हेतु नई नहरे व बांध बनाए जाए। चैगामा नहर परियोजना एवं पंचनदा बाँध परियोजना को अविलम्ब  चालू किया जाए।
14. प्रदेश में आवारा पशुओं जैसे नीलगाय, जंगली सुअर आदि के द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतू आवश्यक कार्यवाही की जाये। बुन्देलखण्ड़ में अन्ना प्रथा रोकने हेतू उचित कानून बनाया जाये।
15. प्रदेश में जैव परिवर्तित (जी0एम0) फसलों के परीक्षण पर रोक लगायी जाये। 
16. आन्दोलन के दौरान किसानों पर सभी मुकदमें वापस लिये जाये। जनपद कुशीनगर एवं फैजाबाद में किसानों को झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया गया है। इन किसानों को तुरन्त रिहा किया जाए। 
17. प्रदेश में पाॅपलर, यू0 के0 लिप्टिस, सागोन की खेती किसानों द्वारा की जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति में भी इसका उल्लेख कृषि वार्निकी के रूप में किया गया है। कृषि वार्निकी करने वाले किसानों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। भाकियू मांग करती है कि कृषि वार्निकी के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों कटाई हेतू स्वीकृति एवं मण्ड़ी शुल्क समाप्त किये जायें। 
18. प्रदेश में चकबन्दी कार्यो में तेजी लायी जाये तथा एक समय में एक गांव की चकबंदी समाप्त करने के बाद ही दूसरे      गांव में चकबंदी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। किसी भी गांव में चकबंदी शुरू करने से पहले उसकी समय सीमा  तय की जाए। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये।
19. प्रदेश में किसानों की आत्महत्या, कर्ज, कृषि विभाग की योजनाओं, खरीद, फसलों की लागत और मूल्य, बुन्देलखण्ड आदि मुद्दों पर उच्च स्तरीय कमैटी का गठन किया जाए। जिसमें किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कमैटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाए।  

भवदीय 

चै0 नरेश टिकैत श्री राजेश सिंह चैहान
(राष्ट्रीय अध्यक्ष)    (प्रदेश अध्यक्ष)
   भाकियू       भाकियू
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Tuesday, July 14, 2015

डी एन. डी टोल ब्रिज, नोएडा, पूर्व शीर्ष आईएएस अफसरों व आर्थिक अपराधियों की लूट का अड्डा है----चौधरी राकेश टिकैत

प्रेस विज्ञप्ति

डी एन. डी टोल ब्रिज, नोएडा, पूर्व शीर्ष आईएएस अफसरों व आर्थिक अपराधियों की लूट का अड्डा है----चौधरी राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन ने कल डी.एन.डी. टोल पर वसूली का कार्य बंद कराकर टोल पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया था जो आज भी बारिश के समय भी जारी है भारतीय किसान यूनियन का  आरोप है कि दिल्ली को नोयडा से जोड़ने वाला प्रसिद्ध डी एन डी टोल ब्रिज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ आई ए एस. अधिकारियों व देश के आर्थिक अपराधियों की सुनियोजित व साँझी लूट का खेल है जिसमें सेकड़ो वर्षो तक यह गठबंधन प्रतिदिन करोड़ों रुपये जनता से टोल के नाम पर लूटते रहेगे। लूट के इस खेल में उ.प्र. व दिल्ली की सत्तारूढ़ राज्य सरकारों की भी मौन सहमति व हिस्सेदारी है जिस कारण अगले सैकड़ों वर्षोँ तक  इस कम्पनी को टोल वसूलने के गैरकानूनी अधिकार दिये गये हैं। इस पुल पर विज्ञापनों के माध्यम से भी करोड़ों रुपये सालाना वसूल किये जा रहे है।
      भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने आज धरने पर उपस्थित नागरिको को संबोधित करते हुए कहा कि टोल ब्रिज नोएडा की ग्रुप की कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों में उ.प्र. व दिल्ली के 32 आई ए.एस अधिकारी विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति काम कर चुके हैं जबकि यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और सिविल सेवा के नियम सं. 6।। के अनुसार विशेष स्थिति में ही भारत सरकार अनुमति के बाद यह संभव है। इन अधिकारियो के विरूद्ध सरकारी सेवा नियामावाली का पालन न करने के मुक़दमे दर्ज किये जाये।
 इस घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारीयो के बारे में भी जानना आवश्यक है -
1. गोपी अरोड़ा - 1957 बैच का आई ए एस. अफसर रहे है नोएडा टोल ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड के पहले चैयरमेन बने एवं बोफोर्स केस में आरोपी व जे.पी ग्रुप में पूर्व निदेशक।
2. प्रदीप पुरी - 1978 बैच का उत्तराखंड कैडर का आइएएस व गोपी अरोरा का रिश्तेदार, कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड के बनते ही सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर इसका सीईओ बन गया।
3. आर के भार्गव - यूपी का पूर्व मुख्य सचिव व 1997 से कंपनी का चैयरमैन। करोडों रुपये सालाना वेतन, उम्र 81 वर्ष।
4. पीयूष मनकड़  - 1964 बैच को भारत का पूर्व वित्त सचिव, वर्तमान में कपनी का निदेशक।
5. सनत कौल - 1971 बैच का आई ए एस, दिल्ली सरकार में सचिव रद्द व समझौते में दिल्ली सरकार की तरफ से हस्ताक्षर अब कई कंपनी का निदेशक।
6. रवि माथुर - 1970 बेच का यूपी केडर का आई ए एस समझौते के समय नोएडा औथौरटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे,कई विवादास्पद निर्णयों व घोटालों में शामिल।
7. प्रभात कुमार - पूर्व कैबिनेट सचिव व राज्यपाल झारखंड विवादास्पद व अपराधियों का संरक्षक, नोयडा के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि माथुर को अनेक स्तरों पर सहयोग व फायदा उठाया।
 IL & FS प्रमोटर श्री पेहरवानी को हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाले में सीबाआई ने गिफ्तार किया था तथा सीबीआई की कस्टडी में ही उनकी मौत हो गयी थीं। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महिन्द्रा टावर, चौथा तल , डॉ. भौंसले मार्ग वर्ली,मुंबई में है।
भारतीय किसान यूनियन उ.प्र. सरकार का निम्न मांग करती है--
1. कंपनी के दिल्ली व उ.प्र. सरकारों से समझौते की प्रति कंपनी एवं नोएडा अथारिटी की बेवसाईट पर उपलब्ध नहीं है जो कानून के विरुद्ध है। इसे वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाये।
2.जनता की सुविधा के लिए पी.पी.पी मोडल के तहत गठित यह कंपनी(एनटीबीसीएल) न्यूयार्क स्टॉक  एक्सचेंज में रजिस्टर्ड एक मात्र भारतीय टोल कंपनी है जिसके बैंक एकाउंट में 31 मार्च2014 को 2411 करोड़ रुपये सरप्लस हैं और जो अपने एम डी व ईडी को बीस करोड़ सालाना वेतन देती हैं। जिसकी जाँच आर्थिक अपराध शाखा से कराई जाये।
3. कंपनी द्वारा नियमों में चालबाजी कर ‘कन्सेशनल एग्रीमेंट’ के तहत लागत की वसूली तक टोल वसूलने का अधिकार है। इस अधिकार में एक अवैध नियम यह डाला गया कि यदि निर्माण में आने वाली लागत का 20प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाभांश नहीं मिलता तो कंपनी इसे अपनी मूल लागत में जोड़ती जायेगी। इस नियम से कंपनी का नोयडा प्राधिकरण पर 2954 करोड़ रुपये बकाया हो गया है। कंपनी का दावा है कि पुल की लागत 408 करोड़ रुपये व 31 मार्च2014 तक कुल वसूली 690 करोड़ रुपये और बकाया 2950 करोड़ है और यह रकम नोयडा प्राधिकरण के अनुसार 2032 में 53352 करोड़ रुपये तक हो जायेगी और एसे में टोल वसूली अनन्त काल तक चलती रहेगी। इस नियम को अविलम्ब समाप्त जाये।
4.  IL & FS  कम्पनी जो प्रोजेक्ट की प्रायोजक थी वहीं नोएडा टोल ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड की प्रमोटर बनायी गयी और अवैध रूप से उसका सारा निर्णय प्रक्रिया पर आधिकार है इसी कारण वह मनमाना टोल वसूलता है और मनमानी दरों पर विज्ञापन का किराया भी वसूल किया जाता है। नोएडा टोल की सारी निर्णय प्रक्रिया का प्रभार नोएडा ओथौरिटी को दिया जाये।
5. कम्पनी द्वारा बताई गयी निर्माण लागत मूल लागत से कई गुना बताई गयी। वसूला गया टोल कई गुना तक छुपाया गया है यहां तक कि पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक के आंकड़ों में भी बड़ी हेर-फेर की गई है। कम्पनी का आडिट भी कंम्पनी एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है व अनेक मदों में बढ़ा-चढ़ाकर खर्च दिखलाये गये हैं। इसकी जाँच भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक (कैग) द्वारा कराई जाये।
6. कम्पनियों को मिले गैर कानूनी संरक्षण व इसमें सिविल सेवा अधिकारियों की भागीदारी,खातों में हेरफेर, आय छिपाने व पुल प्रयोग करने वाले वाहनों की संख्या छुपाने, विभिन्न करों की चोरी, अवैध लूट आदि की सीबीआइ, सीएजी, सीबीडीटी, काॅम्पटिशन कमीशन द्वारा संयुक्त जाँच करायी जाये तथा दोषियों को दण्ड दिया जाये साथ ही अवैध रूप से वसूले धन को वापस सरकारी कोष में जमा किया जाये।
7. नोएडा डी. एन. डी. टोल वसूली तुरंत बंद की जाये ।

इस सम्बन्ध में योजना आयोग की आधो संरचना समिति ने भी अगस्त 2007 में कहा था कि इस पुल के लिए किया गया समझौता कानून व जनता के विरुद्ध है तदापि लूट जारी है। आश्चर्य जनक रूप से इस कंपनी ने इतनी ही लागत में 15 साल बाद स्पेन में चार गुना बड़ा और भारत में आठ गुना  बढ़ा टोल ब्रिज बना दिया। स्पष्ट है कि डी.एनडी पुल की निर्माण लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
उ.प्र. के मुख्य सचिव ने पूर्व में समझौतों में संशोधन के आदेश दिये थे जिस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई है।
भारतीय किसान यूनियन के धरने पर नोएडा के अपर जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर व पुलिस अधीक्षक दिनेश यादव ने भाकियू प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत सहित धरनारत सभी लोगो से वार्ता की और कहा कि उपरोक्त मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में आप लोगो से मुख्यसचिव की अध्यक्षता में 15 जौलाई को नोएडा व ग्रेटर नोएडा औथोर्टी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सभी संयुक्त रूप से आपसे वार्ता कर समस्या का समाधान करना चाहते है। जिस पर भाकियू समिति ने कहा कि प्रशासन के आश्वासन पर हम धरना समाप्त कर रहे है। लेकिन अगर 15 जौलाई को समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन पुनः  डी. एन. डी. को टोल फ्री कर देगी।

      आज के धरने में भाकियू प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत(राष्ट्रीय प्रवक्ता), राजपाल शर्मा (राष्ट्रीय महासचिव), अजयपाल शर्मा(जिलाध्यक्ष नोएडा), विजय तालान(प्रदेश महासचिव),विभोर शर्मा(नगराध्यक्ष नोएडा), नरेश पंडित, सुभाष चौधरी, विमल चौधरी, अक्षय राणा, अजयपाल आर्य सहित सैकड़ो नागरिक उपस्थित रहे।



                                                       भवदीय  
                                                     
                                                     धर्मेन्द्र मालिक
                                                  (मीडिया प्रभारी भाकियू)                                                                                                                        



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Wednesday, June 24, 2015

खेती किसानी का संकट दूर करने में असफल है मोदी सरकार

खेती किसानी का संकट दूर करने में असफल है मोदी सरकार
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Wednesday, June 10, 2015

भूमि अधिग्रहण कानून 2015 सरकार की जिद या-नजर गरीब किसान पर-धर्मेन्द्र मालिक


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जब बाबा टिकैत के हुक्के की गुडगुडाहट से हिलती थी सरकार

http://haritkhabar.com/2015-05-chaudhary-mahendra-singh-tikait-death-anniversary-15-25/



जब बाबा टिकैत के हुक्के की गुडगुडाहट से हिलती थी सरकार

May 15, 2015
आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की चौथी पुण्यतिथि हैं। ‘चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत’ पश्चिमी यूपी का एक ऐसा नाम हैं जो राजनीतिज्ञ नहीं थे , पर राजनीति में किसानों की आवाज और पहचान थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह अलग-अलग रूप से उनको श्रद्धांजली दी जा रही हैं। उनके जीवन पर प्रकाश डालती एक रिपोर्ट:

पश्चिमी  उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए 2 चेहरे ऐसे हैं जो अविस्मरणीय हैं। चौधरी चरण सिंह अगर किसानों के राजनीतिक मसीहा थे तो चौधरी टिकैत प्रदेश के किसानों के आम मसीहा थे। महेंद्र  सिंह टिकैत ने जीवन भर किसानों के हितों का संघर्ष जारी रखा। एक वक्त वह भी था, जब वोट क्लब हुक्का क्लब में बदल गए थे। टिकैत ने राजनीति को प्रभावित करते हुए भी खुद को हमेशा इससे दूर रखा। टिकैत पिछले क़रीब 25 सालों से किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया  और विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट किसानों में उनकी साख थी।उनका दल “भारतीय किसान यूनियन” एक गैर राजनीतिक दल हैं। 

चौधरी टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जिला के सिसौली गाँव में 6 अक्टूबर सन 1935 ई. को स्व.चौधरी चौहल सिंह के घर हुआ था। इनके पिता  जाटों की बालियान खाप के मुखिया और अपने क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति थे। सन 1943 ई. में मात्र 6 साल की उम्र में अपने पिता के देहांत के बाद चौधरी टिकैत अपनी खाप की गद्दी संभाली। किसी भी खाप के मुखिया को खाप के बाकी लोग “बाबा” कहते हैं। बाबा शब्द जाट समाज में सम्मान का प्रतीक हैं। इस प्रकार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत “बाबा टिकैत” भी कहलाते हैं। 

सन 1986 ई. जब किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ तो  चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की आवाज बनकर उभरे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान उनमे अपना मसीहा देखने लगे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों के बीच बढ़ते असर का अनुमान सरकार को तब हुआ जब टिकैत ने दिसंबर 1986 में ट्यूबवेल की बिजली दरों को बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ मुज़फ्फरनगर के शामली से एक बड़ा आंदोलन शुरु किया था।इसी आंदोलन के दौरान एक मार्च 1987 को किसानों के एक विशाल प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में दो किसान और पीएसी का एक जवान मारा गया था।mt2
इस घटना के बाद टिकैत राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने टिकैत की ताकत को पहचाना और खुद सिसौली गांव जाकर किसानों की पंचायत को संबोधित किया और राहत दी। इसके बाद से ही टिकैत पूरे देश में घूम घूमकर किसानों के लिए काम किया। उन्होंने अपने आंदोलन को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा और कई बार राजधानी दिल्ली में आकर भी धरने प्रदर्शन किए।

टिकैत ने चौधरी साहब के बाद मंद पड़े किसान आन्दोलन को नयी धार दी और ऐसी गति प्रदान की, कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों की ताक़त के आगे नतमस्तक हो गयी। जब भी किसानों के मुद्दे पर सरकार से लोहा लेने की बात आई, चौधरी टिकैत हमेशा आगे रहे। सन 1988 का मेरठ मार्च हो या 110 दिन लम्बा चलने वाला रजबपुर सत्याग्रह हो। बाबा टिकैत ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी। 

बाबा टिकैत ने किसानों की उन समस्याओं को उठाया जो सरकार को बहुत छोटी लगती थी, जैसे बिजली, पानी, खाद इत्यादि। चौधरी टिकैत ने हमेशा किसानों के हित को सर्वोपरि रखा चाहे वो किसान की काश्तकारी से जुड़े मुद्दे हो या भूमि अधिग्रहण का मुद्दा। टिकैत खेती में कॉर्पोरेट संस्कृति के महाविरोधी थे। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर टिकैत कहते थे कि
” किसान का रोजी रोटी का सवाल सिर्फ ज़मीन से हैं। जरूरत में तो हाथ की रोटी भी दी जा सकती हैं पर जोर जबरदस्ती से कोई किसान की ज़मीन नही ले सकता। अधिग्रहण के क़ानून में बदलाव  होना चाहिए कि ज़मीन देने में किसान ख़ुशी से रजामंद हो और उसे अपनी ज़मीन की वाजिब कीमत मिले जिससे उसका और उसके बच्चों का भविष्य सुधर सके।”

चौधरी टिकैत ने किसानों के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी हैं, लेकिन कभी सरकार के  अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके। यह बाबा टिकैत का ही दम-ख़म था कि मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली और लखनऊ से निकलकर उनके दरवाजे पर ख़ुद सिसौली आते थे। वह किसान नेताओं और किसान दलों की एकजुटता के पक्षधर थे। कई बार ऐसे मौके आये  कि उन्होंने सभी किसान नेताओं को एक मंच पर इक्कठा किया। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री चौधरी टिकैत के हुक्के की गडगडाहट से सभी भली भांति परिचित थे।  

बाबा टिकैत ने सिर्फ किसानों या जाटों के मुद्दे ही नहीं उठाये बल्कि वह क्षेत्र में सामजिक एकता के भी पक्षधर थे। सन 1989 में भोपा क्षेत्र की मुस्लिम युवती नईमा के इन्साफ के लिए उनके द्वारा चलाये गये आन्दोलन ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। 

अपने आंदोलनों के चलते कई बार चौधरी टिकैत जेल भी गए पर उनकी ताक़त कम होने की बजाय हमेशा बढती ही रही और सरकार को हमेशा उनके आगे झुकना पड़ा। आन्दोलन के साथ ही साथ टिकैत को कई बार आरोपों और विवादों का सामना भी करना पड़ा पर अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उनके विरोधियों को हमेशा पीछे हटना पड़ा।

इतने बड़े किसान नेता टिकैत सरल स्वभाव के थे और अपनी देहाती शैली के कारण क्षेत्र में उनकी अलग पहचान थी। कई बार तो उनकी सरलता के कारण उन्हें विवादों में  रहना पड़ा। सन 2008 में मायावती से हुए विवाद से जहाँ वह राष्ट्रीय मीडिया और सरकार के निशाने पर आ गये थे वही उनके समर्थकों के अपार समर्थन से वह न सिर्फ पूरे मामले से बाहर आये बल्कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को पीछे हटना पड़ा था। 

सन 2010 में टप्पल में किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर लड़ी गयी लड़ाई उनकी अंतिम लड़ाई थी। 76 साल की उम्र में केंसर से पीड़ित होते हुए भी बाबा टिकैत अंतिम दिनों तक टप्पल में किसानों के संघर्ष में कदम से कदम मिलते रहे। 15 मई 2011 में मुज़फ्फरनगर में बाबा टिकैत का देहांत हो गया। 

उनकी मृत्यु से उत्तर प्रदेश के किसानों का मसीहा छिन गया और क्षेत्र में किसान की आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं रहा।  आज क्षेत्र का किसान अपने वजूद की तलाश में प्राकृतिक और राजनीतिक हर ओर से छला जा रहा हैं और आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत होते तो क्या किसान इस कगार पर खड़े होते? 

शालिनी चौधरी 
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Monday, June 8, 2015

Bhartiya kisan union feedback to joint committee of parliament on the land acquisition amendments bill 2015






अध्यक्ष/सदस्य
संयुक्त संसदीय समिति भूमि अधिग्रहण बिल 2015
लोकसभा सचिवालय कमरा न0 306 तीसरा फ्लोर
संसद भवन एनेक्सी नई दिल्ली।


विषयः- भूमि अधिग्र्रहण बिल 2015 पर भारतीय किसान यूनियन की आपत्ति और सुझाव।

आदरणीय अध्यक्ष/सदस्य

भूमि अधिग्रहण बिल, 2015 को सरकार ने देश के हर कोने से उठ रही विरोधी आवाज व् आन्दोलन को देखते हुए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है | 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जबरन, अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से जमीन अधिग्रहण के अनुभवों के आधार पर, विविध किसान संगठनों के लम्बे संघर्ष के बाद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था । एक दशक तक चले अभूतपूर्व देशव्यापी परामर्श, संसद में और बीजेपी के नेतृत्व वाली दो स्थायी समितियों में बड़े पैमाने पर बहस के बाद ही 2013 का यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, उस वक्त वर्तमान लोकसभा सभापति और स्थायी समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ बीजेपी ने भी तहेदिल से अधिनियम के समर्थन में थी, और खुलकर इस कानून के प्रावधानों का समर्थन कर रही थी |

हम मानते हैं की 2015 का भूमि अध्यादेश / अधिनियम पूरी तरह से, समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, का और अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सालों के संघर्ष का मजाक है ।
इस अधिनियम के प्रावधान किसानों की बिना अनुमति के उसकी ज़मीन छीनकर कम्पनियों को दे देंगे और दूसरी तरफ बहु फसली ज़मीन या फिर ज़रुरत से ज्यादा ज़मीन का अधिग्रहण भी social impact assessment के प्रावधान को हटाने के कारण लागू हो जाएगा | 

सरकार ने अध्यादेश में जो संशोधन भी लायें है वह सिर्फ कागजी ही दिखता है क्योंकि वह मूल रूप से २०१३ के कानून के मूल उद्देश्यों को खारिज करता है. खेती की ज़मीन का हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा की अनदेखी, लोगों की जीविका, जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण पर रोक, अधिग्रहित भूमि को किसानों को वापसी आदि जैसे मुद्दों को २०१३ का कानून कुछ हद्द तक सम्बोधित करता था, पर वह भी ख़तम कर दिया गया है |

यह सरकार भी जानती है कि जमीनें पीढ़ी दर पीढ़ी आजीविका मुहैय्या कराती हैं और मुआवजा कभी भी वैकल्पिक आजीविका नही दे सकते हैं ! यह सभी जानते हैं कि जब भारत में कृषि योग्य ज़मीनें व किसान नही बचेंगें तो देश की खाद्य संप्रभुता समाप्त हो जायेगी और देश खाद्य के मामले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हो जाएगा ,तथा साथ साथ ज़मीन से जुड़े हुए भूमिहीन किसान और खेत मज़दू णर तथा ग्रामीर, दस्तकार ,छोटे व्यापारी देश के नक़्शे से ही गायब हो जायेंगे। उसके बाबजूद भी जमीनों के चार गुना मुआवजा देकर अधिग्रहण की बात कर रही सरकार अपने आप को किसानो का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारे अति उपजाऊ ज़मीन का भी मुआवजा मात्र दो से ढाई गुना पर निपटा रही हैं |  

समिति के  सामने भारतीय किसान यूनियन  कुछ सुझाव रखना चाहती  हैं और बतलाना चाहते हैं की सरकारी संशोधन सिर्फ दिखावे हैं, आज जरूरत है की कृषि संकट को दूर किया जाए और खेती एक जीविका का उत्तम साधन बन सके लोगों के लिए |






संशोधन
 मूल अधिनियम
1.     
अध्यादेश में  परियोजनाओं की एक विशेष श्रेणी (नया सेक्शन 10अ) बनाई गई है जिसमें सहमति लेने, सामाजिक प्रभाव आंकलन की जरुरत, विशेषज्ञ समूह से  समीक्षा कराने, बहुफसलीय/ खेती की जमीन लेने की  छूट है.  

इस विशेष श्रेणी के पांच विषय/आइटम हैं: औद्योगिक गलियारे  और आधारभूत सुविधाओं वाली परियोजनाएं जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाएं शामिल हैं. अधिकांश अधिग्रहण इन्हीं दो श्रेणियों के अंतर्गत होने का असर यह होगा कि 2013 के मूल कानून के सुरक्षा उपाय पूरी तरह ख़त्म  हो जायेंगे.

‘सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को इस नई श्रेणी में शामिल किया गया था और बाद में सरकार द्वारा ही इसे वापस ले लिया गया.
2013 के कानून में इस तरह का कोई क्लॉज़ नहीं था. ये सभी गतिविधियाँ अध्याय 2 और 3 के लिए निर्धारित  प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक थीं.

सेक्शन 2(2) में परियोजना की मंजूरी हेतु (70-80%) प्रभावित परिवारों से सहमति लेना आवश्यक था.

एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है इससे सेक्शन 10अ से उन सभी निर्धारित गतिविधियों को हटा दिया गया है जो  सहमति के दायरे में आती थीं.
2.     
10अ की नई श्रेणी में बचाव के नए सेक्शन जोडे गए हैं:  अध्यादेश के जरिये नये सेक्शन में दो नए प्रावधान सरकार ने जोड़े.

मूलतः इसके जरिये सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि परियोजना के लिए ली जाने वाली जमीन के लिए कम से कम सवालात हों. दूसरा प्रावधान सरकार को बंजर जमीन का सर्वेक्षण करने का आदेश देता है

2013 के कानून में मौजूद सामाजिक प्रभाव आंकलन को  असावधानी से  जोड़ा गया है.

परियोजनाओं को सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार सामाजिक प्रभाव आंकलन की निर्धारित छह शर्तों में से एक शर्त को ही शामिल किया.     

सामाजिक प्रभाव आंकलन को लागु करने की बजाय सरकार ने उसके प्रति उठने वाली चिंताओं को दबाने के लिए इसे सूक्ष्म और तुच्छ बना दिया.
3.     
पहले के क्लॉज़ में महत्वपूर्ण संशोधन सेक्शन 24(2) शामिल किया गया. सेक्शन में संशोधन करके मुकदमेबाजी के समय को बाहर रखा गया जहाँ स्थगन आदेश की अवधि को पूरा करना आवेदक के लिए जरूरी हो.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजे की परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया.

2013 का कानून सेक्शन 24(2) जमीन पे सीधा कब्जा न होने या मुआवजा न दिए जाने की स्थिति में जमीन वापस लौटाने की अनुमति देता है.

अब आवेदकों के लिए नई आवश्यकताओं को पूरा करना और भी मुश्किल कर दिया गया.

कानून यह बताता कि देय मुआवजे का क्या आशय है इसे अदालतों पर छोड़ दिया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुआवजे से आशय है कोर्ट में या सीधा लाभार्थी के खाते में पैसे जमा करना.  
4.     
नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही मंजूरी के बाद ही हो सकेगी. नए संशोधन में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही कार्यवाही हो सकेगी.

2013 कानून की धारा 87 में अधिकारीयों को कानून को लागू करने के लिए ज्यादा जवाबदेह बनाया गया  और उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दंड का प्रावधान भी है. किसी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने की जरुरत नहीं है.

5.     
उपयोग न हुई जमीन को लौटाने के प्रावधान को कमजोर किया गया.  अध्यादेश में संशोधन करके पांच साल की अवधि को खत्म करके ‘परियोजना की स्थापना की निर्धारित अवधि या पांच साल जो भी बाद में हो’ को किया गया.
2013 के कानून की धारा 101 में पांच साल तक जमीन का इस्तेमाल न होने पर वापस करने (जमीन के मालिक को या राज्य भूमि बैंक) की बात कही गयी.
6.     
सरकार को दो से पांच साल में कानून लागू करने का विशेष अधिकार. इससे कानून की व्याख्या करने के लिए जरुरी किसी भी कदम को सरकार ले सकती है.   
2013 के कानून की धारा 113 में सरकार कानून पास होने के दो साल के बाद उसे लागू करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम ले सकती है.
7.     
‘निजी संस्था’ की परिभाषा को विस्तारित किया गया ताकि स्वामित्व, साझेदारी, गैर-लाभ का संगठन या कोई अन्य संस्था को शामिल किया जा सके. इसका मतलब है कि ये संस्थाएं सरकार से सार्वजानिक उद्देश्य के लिए जमीन अधिग्रहित करने के लिए अनुरोध कर सकती हैं. 

2013 का कानून या तो सरकारी संस्थाओं या सरकार के जरिये निजी कम्पनियों के लिए ही जमीन के अधिग्रहण की इजाजत देता है. अधिग्रहण का मतलब यह बिलकुल भी नहीं कि किसी भी संस्था के लिए निर्दयतापूर्वक जमीन ली जाये.
8.     
औद्योगिक गलियारों का विस्तार: सरकार ने औद्योगिक गलियारे के विस्तार की परिभाषा में नया संशोधन किया है अब औद्योगिक गलियारे में सड़क या रेलवे लाईन के एक या दोनों तरफ एक एक किलोमीटर जमीन लेने की बात कही गयी है   
 यह परियोजना गतिविधियों के वृहद विस्तार है जो अध्यादेश के जरिये पहले ही सरकार पेशा कर चुकी है.

सामाजिक प्रभाव आंकलन का भी यह उल्लंघन है जिसमें परियोजना के लिए कम से कम जमीन के विस्तार की बात कही गयी .

इसका बेहतरीन उदाहरण है यमुना एक्सप्रेस-वे, जिसमें एक्सप्रेस-वे परियोजना  के किसी भी तरफ अतिरिक्त जमीन  ली गई और बाद में उसे उत्तर प्रदेश में जेपी ग्रुप को दे दिया गया.
9.     
खेतिहर मजदूर के लिए अनिवार्य रोजगार . एक नया सेक्शन डालकर खेतिहर मजदूर के लिए रोजगार अनिवार्य किया गया.
यह संशोधन गुमराह करने वाला, सतही और एकपक्षीय है. 2013 का कानून दूसरी अनुसूची के आइटम 4 के तहत अनिवार्य रोजगार देता है.

वास्तव में यह और अन्य लाभ, बड़ी संख्या में भूमिहीनों को दिए जाते जिनकी आजीविका प्रभावित होगी न कि सिर्फ खेतिहर मजदूर को (जिन्हें प्रभावित परिवार की श्रेणी में रखा गया ). 

यह संशोधन संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह  स्पष्ट किये बिना एक अलग तरह की प्रजाति बनाता है.
10.  
नया सेक्शन 67अ: अर्धन्यायिक प्राधिकरण अब भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वसन प्राधिकरण के रूप में  जाना जायेगा जो उस जिले में सुनवाई करेगा, जहाँ अधिग्रहण किया जा रहा हो.

इस संशोधन की जरूरत नहीं थी क्योंकि एलएआरआर प्राधिकरण एक स्वतंत्र निकाय है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है.

हालाँकि, वास्तविक रूप में यह एलएआरआर प्राधिकरण की संरचना या कार्यों में कमी नहीं कर सका.


भारतीय किसान यूनियन आशा करती है कि समिति को दिए गए सुझावों पर गंभीरता से चिंतन करते हुए अपनी राय में शामिल कर सरकार को देगी |  |   
                                            भवदीय   
चौ.नरेश टिकैत                                                      चौ युधवीर सिंह   
(राष्ट्रीय अध्यक्ष )                                               (राष्ट्रीय महासचिव )



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